Election Commission Warning News:चुनाव आयोग द्वारा ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है जो दो जगह से SIR फॉर्म भर रहे हैं अगर आप दो जगह से SIR फॉर्म को भरते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अनुसार 1 वर्ष की सजा हो सकती है या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है ऐसे में आप गांव या शहर या दो अलग राज्यों की मतदाता सूची में नाम रख सकते इसके लिए सरकार द्वारा गणना प्रपत्र को भरवाया जा रहा है जिसे आप सिर्फ एक ही जगह से भर सकते हैं।
चुनाव आयोग की चेतावनी
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है चुनाव आयोग ऐसे व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेगा जो दो जगह से गणना प्रपत्र भरकर जमा कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से इस समय फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है अगर आप पुश्तैनी गांव में मतदाता बनाकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां के फॉर्म भर के जमा कर दें इसके अलावा अगर शहर मे आपका नाम है तो वहां पर फॉर्म भर सकते हैं 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रिज की गई है जिसमें वर्तमान मे मतदाता सूची में जहां नाम है वहीं से फॉर्म भरना होगा अगर वह यूपी का रहने वाला है और दूसरे राज्य मुंबई, दिल्ली या अन्य राज्य में रह रहा है तो वहां वोट है तो यहां से गणना प्रपत्र को भर दे क्योंकि SIR मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम बाहर करने या जिन मतदाताओं के दो जगह नाम है उनके नाम को एक जगह से हटाने के लिए इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा है।
SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया
गणना प्रपत्र में ऊपर के हिस्से में मतदाता को अपने फोटो को लगाना होगा माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर आदि भरने के बाद नीचे के हिस्से में SIR 2003 की जानकारी को भरना होगा बाये हिस्से में अगर मतदाता उस समय सूची में स्वयं शामिल था तो उसकी जानकारी और अगर उस समय नहीं था तो दाहिने हिस्से में अपने माता-पिता, दादा दादी यह नाना नानी इन छह लोगों में से किसी एक का SIR 2003 की जानकारी को भरना होगा बर्ष 2003 की मतदाता सूची voter.eci.gov.in पर उपलब्ध की गई है।
ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं फॉर्म
ESI नेट ऐप पर भी इसकी जानकारी को भर सकते हैं 4 दिसंबर तक BLO गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवा कर जमा करने होंगे प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता है जिसमें 70 प्रतिशत का नाम या तो खुद 2003 की मतदाता सूची में है या फिर उनके माता-पिता के नाम है ऐसे में इनके मैपिंग वर्तमान सूची में की जा रही है जिसका लगभग 50 प्रतिशत मैपिंग का काम पूरा कर दिया गया है अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आधार वैकल्पिक किया गया है आप ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरना चाहते हैं तो इसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है क्योंकि ई साइन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी जाएगा आधार कार्ड व मतदाता कार्ड में आपका नाम की स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए वर्तमान में 70 हजार मतदाताओं के ऑनलाइन फॉर्म को भरा जा चुका है।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा समाधान
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए पूरा इंतजाम किया है जिसके लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से BLO से संपर्क किया जा सकता है अगर बीएलओ 48 घंटे में समस्या का समाधान नहीं करता है फिर उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर की जा सकती है इसके अलावा ईआरओ या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी से भी आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है।