UP Labour Law News:यूपी मे चार नए श्रम कानून को लागु किया जा रहा है इससे पहले देश में 29 पुराने श्रम कानून को समाप्त किया जा चुका है अभी नए कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेच्युटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी दी जायेगी इसके अलावा महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का भी अधिकार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में विभाग के मध्यम से जारी सूचना के अनुसार पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी श्रमिकओं को कार्यशैली का उल्लेख नहीं किया गया था नए लेबर कोड में इन सभी कानूनों को सुरक्षा मिल रही है।
महिलाओ को काम करने का अधिकार
उत्तर प्रदेश में नए कानून के द्वारा रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को देश में लाया जा रहा है इस नए कानून में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए रात में काम करने का भी अधिकार मिल रहा है इसके अलावा समान वेतन और सुरक्षा कार्य स्थलों की भी गारंटी को इस वेतन कोड में शामिल किया जा रहा है।
कर्मचारियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं
इस कदम से रोजगार में पारदर्शिता और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को साल में एक बार फ्री स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी केमिकल, खनन और कंस्ट्रक्शन जैसे खतरनाक काम करने वाले कामगारों को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी।
1 साल में नौकरी पर मिलेगी ग्रेच्युटी
इससे पहले 5 साल नौकरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता था अब इसे एक साल की स्थाई नौकरी के बाद लागू किया जा रहा है यह सुविधा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता भी दी जाएगी ओला उबर ड्राइवर, जोमैटो स्विग्गी डिलीवरी पार्टनर, ऐप बेस्ट वर्कर्स को भी अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा एग्रीगेटर्स को भी टर्नओवर का 1 से 2% योगदान मिलेगा जिसके लिए UAN लिंक होने वाले कर्मचारियों को यह लाभ जारी रखा जाएगा।
ओवरटाइम पर मिलेगी दोगुनी सैलरी
इस नये कानून में श्रमिकों को अब ओवर टाइम का भुगतान भी डबल किया जाएगा इसके अलावा ओवर टाइम भुगतान में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा अब कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा और काम के गारंटी दी जाएगी प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को स्वच्छ ढांचे में शामिल किया जाएगा सिंगल लाइसेंस और सिंगल रेतुर्न सिस्टम को भी लागू किया जाना है इससे कर्मचारियों का बोझ कम हो जाएगा और उद्योगों को लालफीताशाही से भी मुक्ति मिल जाएगी नई लेबर कानून कोड विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार तैयार करने वाला है।
कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष ने किया इसका स्वागत
कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सतीश पांडे ने भारत सरकार द्वारा नए श्रम कानून के लागू होने पर स्वागत किया हैं उन्होंने कहा है कि यह श्रम कानून कर्मचारी श्रमिकों के बिल्कुल हित में है इसमें 1 साल पर ग्रेच्युटी का प्रावधान मिल रहा है महिलाओं को रात में ड्यूटी करने का भी हक दिया जा रहा है इसके साथ ही कई सरलताये बताएं है आज के समय में यह कानून कर्मचारी श्रमिकों के लिए बेहतर साबित होना वाला है